शुक्रवार, 29 मई 2026

Important Orders of Supreme Court

 

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Important Orders of Allahabad High Court


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मंगलवार, 12 मई 2026

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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रेलवे ने 54 दिव्यांग यात्रियों को जारी किए कार्ड

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। आगरा रेल मंडल द्वारा दिव्यांग यात्रियों को सुलभ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल महीने में 54 दिव्यांग पास जारी किए गए हैं। अब दिव्यांग यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रियायती कार्ड बनवा सकते हैं।

    जन संपर्क अधिकारी संजय गौतम ने बताया कि दिव्यांग यात्रियों को रेलवे द्वारा टिकट में नियमानुसार छूट दी जाती है। इसके तहत ही दिव्यांग यात्रियों को पास जारी किए जाते हैं। अब दिव्यांग यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ फोटो, पहचान पत्र और दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

ई-साक्ष्य पर दर्ज करें क्राइम सीन के वीडियो: पुलिस कमिश्नर

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा समीक्षा बैठक में कहा है कि एसीपी अपने-अपने जोन के थाना प्रभारियों के माध्यम से विवेचना अधिकारियों से प्राप्त क्राइम सीन के फोटो और वीडियो ई-साक्ष्य एप पर दर्ज करें।

    पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यक्ष एप में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी कराएं। थाने या अन्य तरीके से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण संतोष जनक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में विवेचनाओं का निस्तारण 60 से 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 

   उन्होंने कहा कि विवेचनाओं के समय पर निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर आरोप पत्र और अंतिम आख्या लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मादक पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार किया जाए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

इलाहाबाद हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील नहीं बना सकेंगे और न ही कार्यस्थल के फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। जारी की गई पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना उपयोग करने पर दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

     डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए जारी सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन सभी को करना होगा। इसके तहत ड्यूटी के दौरान या कार्य स्थल थाना, पुलिस लाइन, कार्यालय पर वर्दी में वीडियो व रील बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ड्यूटी के बाद भी वर्दी पहनकर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की जा सकेगी।

   डीसीपी सिटी ने बताया कि हथियारों के साथ फोटो खिचाना, फायरिंग या पुलिस ड्रिल का लाइव टेलीकास्ट करना भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। अब सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारी सीधे मीडिया में बयान या बाइट नहीं दे सकेंगे। सभी प्रेस नोट संबंधित जोन के मीडिया सेल की ओर से अनुमोदित होने के बाद ही साझा किए जाएंगे। 

    उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की पोस्ट डालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मी विभाग की जानकारी से संबंधित वीडियो और ऑडियो किसी को नहीं देंगे और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड नहीं करेंगे। इसके लिए शासन से अनुमति आवश्यक होगी। पुलिसकर्मी ऐसी कोई जानकारी भी साझा नहीं करेंगे जो विभागीय नियुक्ति के कारण प्राप्त हुई हो।

   मीडिया पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी को कॉल करने या मैसेज करने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई पुलिसकर्मी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य पुलिस बल को उनके मूल कर्तव्य के प्रति अधिक सजग बनाना है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)




स्मार्ट मीटर को रिचार्ज खत्म होने पर नहीं कटेगी बिजली

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल) एक किलो वॉट के विद्युत उपभोक्ताओं का रिचार्ज खत्म होने पर अब बिजली नहीं कटेगी। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के लिए अब उन्हें 3 दिन के बजाय 30 दिन का समय मिलेगा। इस नई व्यवस्था से जिले के करीब दो लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि आगरा जोन में करीब 4:30 लाख उपभोक्ता है। जिनमें से 1.70 लाख उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बाकी 2.70 लाख उपभोक्ताओं के पुराने मीटर स्मार्ट मीटर से बदले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1.70 लाख उपभोक्ताओं में करीब 22 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है। उनके घर जाकर विद्युत विभाग बिल जमा करने के लिए संपर्क कर रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूक करने के लिए भी शिविर लगाए जाएंगे।

     मुख्य अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर के बाद मैन्युअल बिलिंग बंद हो गई है। उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही बिल और रिचार्ज संबंधी जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा निगम की वेबसाइट के माध्यम से भी उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा कर सकेंगे।

    मुख्य अभियंता के अनुसार स्मार्ट मीटर में बिजली दो प्रतिशत सस्ती मिलेगी। एक किलो वॉट तक के उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने के लिए अब 30 दिन का समय मिलेगा। रिचार्ज नहीं होने पर भी उनकी बिजली तत्काल नहीं कटेगी। वहीं दो किलोवाट से अधिक क्षमता वाले कनेक्शन के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली कटने से बचने के लिए अपने स्मार्ट मीटर को पहले ही रिचार्ज करना होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

55 रुपए अंशदान पर मिलेगी 3000 रुपए पेंशन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। असंगठित क्षेत्र के 17 लाख से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए जिला अधिकारी मनीष बंसल द्वारा मुहिम शुरू की गई है। सभी विभागों में 15,000 रुपए से कम आय वाले श्रमिकों को पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ा जाएगा।  इसके तहत 55 रुपए अंशदान पर उन्हें 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।

    जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी और मनरेगा से लेकर निजी एवं सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। अठारह से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, वह इस योजना के लिए पात्र हैं।

   जिलाधिकारी ने बताया कि उम्र के अनुसार 55 रुपए से 200 रुपए का मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस कार्य के लिए मुख्य विकास अधिकारी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

गुरुवार, 7 मई 2026

Important Orders of Supreme Court


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बुधवार, 6 मई 2026

पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक ही अस्पताल को मिलेगा लाइसेंस

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक ही अस्पताल को लाइसेंस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। एक से अधिक का होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं एक डिग्री पर एक से अधिक हॉस्पिटल का आवेदन भी रद्द होगा।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। इनमें नए अस्पतालों के लिए भी आवेदन शामिल हैं। कुछ आवेदनों में तीन डॉक्टरों ने एक से अधिक अस्पताल में पर्सन इंचार्ज के तौर पर आवेदन किया है। 

    उन्होंने बताया कि नियमानुसार पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक डॉक्टर एक ही अस्पताल में सेवा दे सकता है। वहीं पैथोलॉजिस्ट तीन लैब और रेडियोलॉजिस्ट दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए चिकित्सक को संबंधित लैब सेंटर में कितने समय तक सेवा देनी होगी, इसका शपथ पत्र में उल्लेख करना होता है।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकीय संस्थान लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीते साल 1385 चिकित्सीय संस्थान पंजीकृत हुए थे। इनमें से करीब 480 के अधूरे मानक मिलने पर एक साल के लिए ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। 

     इनकी मार्च में लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण अब इन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। अब अधूरे मानकों वाले अस्पतालों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक ही अस्पताल को लाइसेंस जारी किया जाएगा। एक से अधिक होने पर लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

डिजिटल जनगणना की तैयारी पूरी, सात मई से शुरू होगी स्व गणना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पहली बार होने जा रही डिजिटल जनगणना की तैयारी पूरी हो गई है। बृहस्पतिवार सात मई से स्व गणना शुरू हो जाएगी जो 21 मई तक चलेगी। घर बैठे लोग मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। उनसे कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके जवाबों का सत्यापन प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा। गलत या अधूरी जानकारी देने और जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

     जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत सात से 21 मई तक स्व गणना के लिए पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल पर जाकर नागरिक अपने मोबाइल या लेपटॉप से 15 दिनों के भीतर अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। 

   जिलाधिकारी ने बताया कि स्व गणना के बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक मकानों के सूचीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान 10 हजार गणना कर्मचारी जिले में घर घर जाकर ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। जिन लोगों द्वारा ऑनलाइन जानकारी नहीं भरी होगी, उनका डाटा डिजिटल डिवाइस के माध्यम से दर्ज करेंगे।

    जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना-2027 में कुल 33 प्रश्नों से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। इनमें मकान संख्या, मकान निर्माण में लगी सामग्री, मकान का उपयोग, परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम और जाति आदि जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

   जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि जनगणना कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी से गायब रहने अथवा कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रगणकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को इस अभियान में सहभागिता निभाने के लिए जागरूक करें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील नहीं बना सकेंगे और न ही कार्यस्थल के फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। जारी की गई पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना उपयोग करने पर दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

     डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए जारी सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन सभी को करना होगा। इसके तहत ड्यूटी के दौरान या कार्य स्थल थाना, पुलिस लाइन, कार्यालय पर वर्दी में वीडियो व रील बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ड्यूटी के बाद भी वर्दी पहनकर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की जा सकेगी।

   डीसीपी सिटी ने बताया कि हथियारों के साथ फोटो खिचाना, फायरिंग या पुलिस ड्रिल का लाइव टेलीकास्ट करना भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। अब सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारी सीधे मीडिया में बयान या बाइट नहीं दे सकेंगे। सभी प्रेस नोट संबंधित जोन के मीडिया सेल की ओर से अनुमोदित होने के बाद ही साझा किए जाएंगे। 

    उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की पोस्ट डालने पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मी विभाग की जानकारी से संबंधित वीडियो और ऑडियो किसी को नहीं देंगे और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड नहीं करेंगे। इसके लिए शासन से अनुमति आवश्यक होगी। पुलिसकर्मी ऐसी कोई जानकारी भी साझा नहीं करेंगे जो विभागीय नियुक्ति के कारण प्राप्त हुई हो।

   मीडिया पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी को कॉल करने या मैसेज करने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई पुलिसकर्मी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य पुलिस बल को उनके मूल कर्तव्य के प्रति अधिक सजग बनाना है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)



रविवार, 3 मई 2026

चलना ही ज़िंदगी है.....


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