आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण नहीं करने वाले लोगों पर नगर निगम द्वारा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण न कराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा टीम का गठन भी कर दिया गया है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा देसी नस्ल के कुत्ते एवं बिल्लियों के लिए 100 सालाना और विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपए सालाना पंजीकरण शुल्क रखा गया है। पंजीकरण का नवीनीकरण न करने पर गैर पंजीकृत कुत्तों के एवज में प्रतिदिन 5 के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण मेरा आगरा एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय जाकर भी ऑफलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। शहर में पेट फ्रेंडली पार्क डॉग वॉकिंग एरिया और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है।
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम का यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण कराने से निगम में रिकॉर्ड बनेगा। जिससे रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण और आपात स्थिति में पहचान जैसे काम आसान हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा गठित टीम अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर देखेगी कि किन पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर टीम मौके पर ही जुर्माना वसूल करेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)