आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक अप्रैल 2026 से खाद्य लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि अब खाद्य व्यापारियों को आजीवन वैधता के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिसका नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं होगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अगर जांच में किसी खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और लाइसेंस के बहाली होने तक कारोबार भी बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब बेसिक रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए स्टेट लाइसेंस, जबकि 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए सेंट्रल लाइसेंस अनिवार्य होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)