आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को खंदौली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विधिक एवं पॉक्सो एक्ट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोरी स्वास्थ्य योजना, छात्रवृत्ति योजना, बाल सुरक्षा योजनाओं आदि की विस्तृत जानकारी बालिकाओं को प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार द्वारा बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों, गुड टच एवं बैड टच में अंतर, हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्ड लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) तथा 15100 (विधिक सेवा हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में शिकायत करने की प्रक्रिया समझाई गई।
सचिव द्वारा उपस्थित छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0" एक अगस्त, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
सचिव ने बताया कि मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त सिविल मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से निःशुल्क, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।
कोई भी पक्षकार अपने लंबित वाद के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा या संबंधित तहसील में विधिक सेवा समिति से संपर्क कर इस अभियान का लाभ प्राप्त कर सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया असफल होने पर मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 एवं 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
जागरूकता कार्यक्रम में नायब तहसीलदार एत्मादपुर सुश्री दिशा सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. प्रीति यादव एवं समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)