बुधवार, 29 अप्रैल 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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रविवार, 26 अप्रैल 2026

दिव्यांग दंपत्ति के लिए प्रोत्साहन योजना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

      उन्होंने बताया कि योजना के तहत यदि दम्पत्ति में युवक दिव्यांग है तो उसे15,000 रुपए, युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20,000 रुपए तथा यदि युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

    जिला दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि योजना की पात्रता के अनुसार विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी आवश्यक है। यह योजना उन दिव्यांग दम्पत्तियों पर लागू होगी जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।

   उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए दम्पत्ति को दिव्यांगता दर्शाने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा शादी का काभीर्ड, वर एवं वधु का आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी एक प्रति समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, संजय पैलेस, आगरा में जमा करनी होगी, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)




यात्रियों की सुरक्षा के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे 200 हाईटेक कैमरे

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई केंद्रीकृत सर्विलांस प्रणाली की शुरुआत की गई है।  इसके तहत रेलवे स्टेशन पर 200 अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। जिससे प्लेटफार्म से लेकर प्रवेश व निकास द्वार तक हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर नजर रखी जा सकेगी।

   रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम, फुटओवर ब्रिज और अन्य संवेदनशील स्थानों की उच्च गुणवत्ता वाली निगरानी अब केंद्रीकृत सर्विलांस प्रणाली से हो सकेगी। किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधि नजर आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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शनिवार, 25 अप्रैल 2026

शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026

गुरुवार, 23 अप्रैल 2026

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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बुधवार, 22 अप्रैल 2026

ध्वनि प्रदूषण फैला रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग में शुरू किया अभियान

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके लिए परिवहन विभाग दोषी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार ने बताया कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न बेचने और लगाने पर वर्कशॉप संचालक पर हर मामले में एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अनाधिकृत बदलाव करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन चलाने या चलवाने पर, जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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मंगलवार, 21 अप्रैल 2026

शनिवार, 18 अप्रैल 2026

साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने को बैंकों की मदद ले रही है कमिश्नरेट पुलिस

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डिजिटल अरेस्ट सहित सभी तरह से होने वाले साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आगरा कमिश्नरेट पुलिस बैंकों की मदद ले रही है। इसके लिए डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य कुमार द्वारा बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर साइबर अपराधों में तुरंत प्रभावी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया।

     डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य बहुत से तरीके अपना कर साइबर अपराधी लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को तुरंत राहत दिलाने के लिए आगरा कमिश्नरेट पुलिस, बैंक के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर रही है। सभी बैंक अधिकारियों को साइबर ठगी के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने और पीड़ितों की रकम सुरक्षित रखने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

    डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, संदिग्ध लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, साइबर फ्रॉड की सूचना मिलते ही गोल्डन आवर में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। 

    डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि सभी बैंकों में साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे, संबंधित पुलिस थाना और चौकी प्रभारियों द्वारा समय समय पर बैक शाखाओं में चेकिंग की जाएगी, बैंक स्तर पर नोडल अधिकारियों की सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ शक होने पर बैक के शाखा प्रबंधक द्वारा साइबर फ्रॉड की जानकारी संबंधित पुलिस थाना और चौकी को भेजी जाएगी। (न्यूजलाइन ब्यूरो)


डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पेंशनरों को किया जागरूक

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। मुख्य कोषाधिकारी श्रीमती रीता सचान ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों साइबर ठगों द्वारा पेंशनरों को डिजिटल अरेस्ट कर कई लाख रुपए विभिन्न एकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। ऐसी स्थिति में पेंशनरों को सचेत रहने की आवश्यकता है।

   मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि पेंशनर किसी भी अनजान कॉल को न उठाएं तथा किसी के धमकाने और झूठा भय दिखाकर डराने पर अंजान लोगों के जाल में न फंसे और न ही किसी लालच में आएं। ऐसी स्थिति आने पर तत्काल परिवार के सदस्यों को तथा पुलिस को सूचित अवश्य करें।

   लीड बैंक के मैनेजर ऋषिकेश बनर्जी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर साइबर फ्रॉड है, जिसमें अपराधी पुलिस या आरबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर डराते हैं। आरबीआई के अनुसार, ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है और न ही वे वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी करते हैं। सतर्क रहें, पैसे न भेजें, और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। (न्यूजलाइन ब्यूरो)

मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश


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मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

सोमवार, 6 अप्रैल 2026

नए सत्र से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 4 में भी होगी एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। परिषदीय स्कूलों में नए सत्र से कक्षा चार में एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। इन पुस्तकों को निशुल्क वितरित कराया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 3 तक यह व्यवस्था की गई थी। अब हर वर्ष एक नई कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है।

    नगर शिक्षा अधिकारी सुमित सिंह ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये पुस्तकें विद्यार्थियों की समझ, गतिविधि आधारित शिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की गई है। 

    उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों में विषयों को सरल भाषा, चित्रों और गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया है। इसके अलावा बच्चों में तार्किक सोच, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समग्र शिक्षा के समन्वयक कुलदीप तिवारी ने बताया कि पुस्तक आ चुकी हैं। इन्हे ब्लॉक में भेजा जाएगा। जहां से इनका वितरण परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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