बुधवार, 25 मार्च 2026

खाद्य लाइसेंस के नियमों में हुआ बदलाव

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक अप्रैल 2026 से खाद्य लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि अब खाद्य व्यापारियों को आजीवन वैधता के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिसका नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं होगी।

   खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अगर जांच में किसी खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और लाइसेंस के बहाली होने तक कारोबार भी बंद कर दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि अब बेसिक रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए स्टेट लाइसेंस, जबकि 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए सेंट्रल लाइसेंस अनिवार्य होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

नगर निगम में पैतृक संपत्ति नाम कराने के लिए शुल्क में वृद्धि

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नगर निगम आगरा द्वारा संपत्ति को अपने नाम में दर्ज करने के लिए लगने वाले नामांतरण शुल्क में 7 मार्च 2026 से बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वहीं पंजीकरण शुल्क भी 500 रुपए कर दिया गया है। अब सभी नामांतरण आवेदन नई दरों के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे।

   नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि निगम द्वारा अब उत्तराधिकार, वसीयत या दान पत्र में संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर लगने वाले नामांतरण शुल्क को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक कर दिया गया है, जबकि संपत्ति के रजिस्टर्ड बैनामा में संपत्ति के मूल्य के आधार पर नामांतरण शुल्क 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक लगेगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

एसएन में पर्चा बनाने के लिए आधार कार्ड हुआ जरूरी

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों के लिए पर्चा बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी आवश्यक हो गया है।

 प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि आधार कार्ड से पर्चा बनने के साथ ही मरीज का स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) पर पंजीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था से मरीज का चिकित्सकीय रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा और मरीज को पर्चे के लिए लाइन में लगने एवं बार-बार जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी। (न्यूजलाइन ब्यूरो)

पेंशन आवेदन में आधार हटाया, वैकल्पिक प्रमाण पत्र करें अपलोड

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। आगरा की प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश एवं निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के अनुक्रम में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

 उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) अभिलेख ही मान्य होंगे। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त योजना के मुख्य बिंदु यथा भविष्य में आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   श्रीमती मौर्या ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के ऐसे आवेदक, जिन्होंने आयु प्रमाण हेतु केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे तत्काल पोर्टल पर अनुमन्य अभिलेख अपलोड करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका आवेदन अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी उपरोक्त दो अभिलेख ही मान्य होंगे, समस्त आवेदक एवं जनसेवा केंद्र संचालक शासन के इन नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)






मंगलवार, 24 मार्च 2026

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण समाचार-सार


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गुरुवार, 19 मार्च 2026

नए सत्र से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 4 में भी होगी एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। परिषदीय स्कूलों में नए सत्र से कक्षा चार में एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। इन पुस्तकों को निशुल्क वितरित कराया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 3 तक यह व्यवस्था की गई थी। अब हर वर्ष एक नई कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है।

      नगर शिक्षा अधिकारी सुमित सिंह ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये पुस्तकें विद्यार्थियों की समझ, गतिविधि आधारित शिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की गई है। 

      उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों में विषयों को सरल भाषा, चित्रों और गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया है। इसके अलावा बच्चों में तार्किक सोच, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समग्र शिक्षा के समन्वयक कुलदीप तिवारी ने बताया कि पुस्तक आ चुकी हैं। इन्हे ब्लॉक में भेजा जाएगा। जहां से इनका वितरण परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)


स्वरोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा लोन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 5,000,00 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इस लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

     उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र जैसे जूता इनसोल, चप्पल, मसाले, नमकीन, रेडीमेड गारमेंट, फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पाद और डेयरी प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए लोन मिलेगा। वहीं सेवा सेक्टर में ई रिक्शा संचालन, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सेंटर, वाहन सर्विस सेंटर, कोचिंग संस्थान, लॉन्ड्री और बिजनेस ऑन व्हील्स के लिए लोन मिलेगा। 

    संयुक्त आयुक्त ने बताया कि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है युवा योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट पर सरकार की ओर से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम हो। योजना से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)


बुधवार, 18 मार्च 2026

आगरा समाचार


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मंगलवार, 17 मार्च 2026

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत : परिचय एवं योगदान


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रविवार, 15 मार्च 2026

वास्तु में मांगलिक चिह्न

 

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शनिवार, 14 मार्च 2026

उपयोगी वास्तु टिप्स


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शुक्रवार, 13 मार्च 2026

महिला जातकों के लिए हस्तरेखा ज्ञान


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गुरुवार, 12 मार्च 2026

जनपद न्यायालय आगरा में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज संजय कुमार मलिक द्वारा बुधवार 11 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। 

      जिला जज द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित वादों में कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाना सुनिश्चित करें साथ ही भेजे गए नोटिस की तामीला पर भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित करें, जिससे कि लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।

   बैठक में अपर जिला जज/नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती विनीता सिंह-प्रथम, एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। (न्यूजलाइन ब्यूरो)

घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला पूर्ति अधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति में कोई समस्या नही है तथा जनपद में सभी घरेलू कनैक्शन धारकों को उनकी बुकिंग के उपरान्त दो से तीन दिवस में सुगमता से घरेलू गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

      जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के 25 दिन के अन्तराल के बाद ही ऑनलाइन माध्यम से दोबारा बुकिंग करायी जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग नम्बर 8454955555 और 7718955555 हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि पीएनजी एवं सीएनजी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है, जिससे घरेलू और परिवहन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नही होगी। 

    जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में डीजल और पेट्रोल का भी पर्याप्त भण्डारण है तथा इनकी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह एवं भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और किसी भी स्थिति में पैनिक न हो। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0526-2972453 पर भी संपर्क किया जा सकता है। (न्यूजलाइन ब्यूरो)

खाद्य लाइसेंस के नियमों में हुआ बदलाव

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक अप्रैल 2026 से खाद्य लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य स...