आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके लिए परिवहन विभाग दोषी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार ने बताया कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न बेचने और लगाने पर वर्कशॉप संचालक पर हर मामले में एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अनाधिकृत बदलाव करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन चलाने या चलवाने पर, जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)