आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाकघर से स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा यह सख्त कदम उठाया है।
आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि कुछ विशेष मामलों में मोबाइल नंबर देने से छूट रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय डाक के मामले में, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, न्यायालय और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालय को स्पीड पोस्ट भेजने पर प्राप्तकर्ता का नंबर देने पर छूट होगी।
उन्होंने बताया कि अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का नंबर देने से छूट होगी। छूट वाले विशेष मामलों में बुकिंग के समय सिस्टम में डमी मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आम जनता को स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अपना और प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर के बिना स्पीड पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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