सोमवार, 5 अक्टूबर 2026

अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने देश भर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में पांच शहरों की पहचान करे, जहां हर सड़क के साथ अतिक्रमण मुक्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके।

   सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस काम के लिए निर्धारित की जाने वाली अथॉरिटी के पास पर्याप्त बजट, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि फुटपाथ निर्माण का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

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अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

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