उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय या प्रिंटिंग संबंधी त्रुटि होने पर किसी भी मतदाता को उसके मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय या प्रिंटिंग संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के विवरण को देखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मतदान प्रक्रिया के दौरान इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान मतदान से वंचित नहीं रहे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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