उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, लखनऊ की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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