प्रमोद कुमार अग्रवाल
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय आगरा में शनिवार 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण, चैक बाउंस, वाहनों के चालान, बैंक ऋण, फाइनेंस, विद्युत से संबंधित मामले, आर्बिट्रेशन, राजस्व के मामले, पारिवारिक मामले, उपभोक्ता फोरम कोर्ट के मामले, वाणिज्य न्यायालय के मामले और लारा कोर्ट में चल रहे मामलों का निस्तारण पक्षकारों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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