प्रमोद कुमार अग्रवाल
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक प्रवेश के लिए आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन के बाद 18 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से प्रथम चरण के प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। वहीं जो विद्यालय आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, उन स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाएगी।
आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 के लिए बच्चों के निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण के लिए 2 से 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। प्रथम चरण के चयनित बच्चों का प्रवेश 21 फरवरी से 7 मार्च तक कराया जाएगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक कराया जाएगा और लॉटरी 9 मार्च को निकाली जाएगी। जबकि तीसरे चरण के तहत आवेदन 12 से 25 मार्च तक लिए जाएंगे और लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 29 मार्च है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को आय, निवास, जन्म और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा।
जिलाधिकारी अरविंद बंगारी ने बताया कि जो स्कूल आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे उनकी मान्यता निरस्त की जाएगी। अभिभावकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत के आधार पर मैपिंग और पंजीकरण कराने और प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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