आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। घर या संपत्ति का गृह कर जमा कराने वालों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक गृह कर पर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम के अधिवेशन में 10 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो भी संपत्ति स्वामी 31 जुलाई तक अपना गृह कर जमा कराएंगे , उन्हें गृह कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन पुराने बकाया पर यह छूट लागू नहीं होगी। नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपए का गृह कर वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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