सोमवार, 24 फ़रवरी 2025

दस साल बाद कराना होगा टैक्स छूट का पंजीकरण

 पांच करोड़ रुपये से कम आय वाले छोटे ट्रस्ट, संस्थाओं को आयकर की छूट पाने के लिए अब पांच साल की जगह दस साल में पंजीकरण कराना होगा। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक आय होने पर पंजीकरण पांच साल में ही कराना होगा। 

    आयकर विभाग आगरा की आयकर आयुक्त (छूट) सीता श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये से कम आय वाले रजिस्टर्ड ट्रस्ट और संस्थाओं को आयकर छूट पाने के लिए अब दस साल में पंजीकरण कराना होगा। पहले यह अवधि पांच साल थी।- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो) 


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