आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। लोगों को पसीना बहा कर शारीरिक रूप से सुडौल बनाने का दावा करने वाले जिम संचालन करने वाले संचालकों को जिम संचालन के लिए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के कार्यालय से अनुमति लेना जरूरी है। बगैर अनुमति के संचालित हो रहे जिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह कहना है क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सविता श्रीवास्तव का। उन्होंने बताया कि जिम संचालित करने के लिए हर साल पंद्रह हजार रुपये जिला खेल प्रोत्साहन समिति के एकाउंट में जमा कराने होते हैं। इसके बाद ही जिम संचालित करने की अनुमति दी जाती है।
क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि जिम ट्रेनर होने के लिए व्यक्ति को राष्ट्रीय खिलाड़ी होना या फिर प्रोफेशनल डिग्री अथवा फिटनेस संबंधी विषयों में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएड और एमपीएड डिग्री धारक भी जिम ट्रेनर या कोच बनने के लिए योग्य हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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