आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा ठेल, ढकेल, होटल, रेस्तरां समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचने वालों को लाइसेंस व पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय शशांक त्रिपाठी ने बताया कि सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से पंजीकरण व लाइसेंस जरूरी है। बारह लाख रुपये तक सालाना व्यापार करने वाले विक्रेताओं के लिए एक सौ रुपये में पंजीकरण किया जाता है, जबकि इससे अधिक के व्यापार पर लाइसेंस लेना पड़ता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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