शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2024

पुराने ऑटो की बिक्री पर लगी रोक

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पुराने ऑटो को सड़कों से हटाने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत पुराने सीएनजी ऑटो की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध आगरा के साथ ही मथुरा-वृंदावन की नगर सीमा में भी लागू हो गया है। 

    संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एके सिंह ने बताया कि अभी तक ऑटो संचालक पुराने ऑटो किसी और को बेच देते थे। इसके साथ परमिट का भी ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस वजह से नए आवेदकों को मौका नहीं मिलता था। अब नए नियमों के तहत ऑटो की बिक्री नहीं हो सकेगी। अगर कोई ऑटो की बिक्री करता भी है तो परमिट का ट्रांसफर नहीं होगा। 

   श्री सिंह ने बताया कि आरटीओ की नियमावली की धारा 82 में ऑटो के परमिट का नियम है। परमिट धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को तीन महीने तक परमिट के आधार पर ऑटो चलाने का अधिकार मिल जाता है। किसी भी एक व्यक्ति को केवल एक वाहन का परमिट मिलता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो) 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इलाहाबाद के महत्वपूर्ण आदेश

 Please click, subscribe and share our YouTube Channel 'Newsline Nation' : Pramod Kumar Agrawal