मंगलवार, 14 जुलाई 2026

नालों पर बनी दुकान व जर्जर भवन होंगे ध्वस्त

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी दुकान गिरने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सख्त रूप अपनाते हुए नाले के ऊपर बनी सभी दुकानों और जर्जर भवनों को गिराने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।

    जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कारोबारियों और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यापारियों से कहा कि अब नाले पर कोई भी दुकान नहीं बनाई जाएगी और किसी भी नाले पर कोई निर्माण किसी तरह का नहीं होगा। उन्होंने नगर निगम से भी कहा कि सर्वे करा कर जर्जर भवनों को तोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि सुभाष बाजार जैसे हादसे रोकने के लिए नालों पर कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। 

   वहीं नगर निगम के निर्माण विभाग द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में नालों पर अवैध निर्माण और जर्जर भवनों से हादसों की आशंका को देखते हुए 40 भवन स्वामियों और किराएदारों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331 (1) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

    अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जर्जर भवनों की आवश्यक मरम्मत कराने, खतरनाक हिस्सों को हटाने और नालों पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर भवन स्वामी ने ऐसा नहीं किया तो नगर निगम ऐसे निर्माणों को स्वयं गिरा देगा और इसका खर्च संबंधित पक्षों से वसूलेगा।

     नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम के टीमें लगातार जर्जर भवनों और अवैध निर्माणों की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर उनके आसपास कोई भवन जर्जर स्थिति में है या किसी नाले पर अवैध निर्माण है तो इसकी सूचना तत्काल नगर निगम को दी जाए। जिससे कि समय रहते निगम आवश्यक कार्रवाई कर सके। (न्यूजलाइन ब्यूरो)

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