बुधवार, 25 मार्च 2026

पेंशन आवेदन में आधार हटाया, वैकल्पिक प्रमाण पत्र करें अपलोड

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। आगरा की प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश एवं निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के अनुक्रम में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

 उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) अभिलेख ही मान्य होंगे। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त योजना के मुख्य बिंदु यथा भविष्य में आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   श्रीमती मौर्या ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के ऐसे आवेदक, जिन्होंने आयु प्रमाण हेतु केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे तत्काल पोर्टल पर अनुमन्य अभिलेख अपलोड करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका आवेदन अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी उपरोक्त दो अभिलेख ही मान्य होंगे, समस्त आवेदक एवं जनसेवा केंद्र संचालक शासन के इन नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)






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