बुधवार, 25 मार्च 2026

नगर निगम में पैतृक संपत्ति नाम कराने के लिए शुल्क में वृद्धि

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नगर निगम आगरा द्वारा संपत्ति को अपने नाम में दर्ज करने के लिए लगने वाले नामांतरण शुल्क में 7 मार्च 2026 से बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वहीं पंजीकरण शुल्क भी 500 रुपए कर दिया गया है। अब सभी नामांतरण आवेदन नई दरों के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे।

   नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि निगम द्वारा अब उत्तराधिकार, वसीयत या दान पत्र में संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर लगने वाले नामांतरण शुल्क को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक कर दिया गया है, जबकि संपत्ति के रजिस्टर्ड बैनामा में संपत्ति के मूल्य के आधार पर नामांतरण शुल्क 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक लगेगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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