प्रमोद कुमार अग्रवाल
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद बाजारों में दुकान के ऊपर मकान बनवाना आसान हो गया है। अब 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू उपयोग के लिए नक्शा पास नहीं कराना होगा, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद भू स्वामी 30 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर नीचे दुकान और ऊपर मकान बना सकेंगे।
आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता केके बंसला ने बताया कि 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू उपयोग अनुमन्य है। दुकान के ऊपर आवासीय भवन बनाया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की भी अनिवार्यता नहीं होगी। लेकिन मिश्रित भू उपयोग के लिए प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। वर्तमान में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए भी नक्शा पास कराने की छूट मिली हुई है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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