आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं के विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख रुपये तक होनी चाहिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या या अभिभावक निराश्रित व निर्धन हों तथा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक www.cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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