आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। घर से निकले कचरे को जलाने पर अब नगर निगम द्वारा दोषी व्यक्ति से 5 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नगर आयुक्त द्वारा इस संबंध में सेनेटरी इंस्पेक्टरों और जोनल सेनेटरी ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर के बहुत से इलाकों में लोगों द्वारा कचरे में आग लगाने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिससे शहर की हवा प्रदूषित हो रही है। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुले में कचरा जलाने को प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि अब कचरे में आग लगा कर वायु को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी लोगों को चाहिए कि वे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए आने वाले वाहनों को ही कचरा दें। इधर उधर खुली जगह में कूड़ा फेंकना और उसमें आग लगाना बंद कर दें। अन्यथा ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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