रविवार, 26 अप्रैल 2026

दिव्यांग दंपत्ति के लिए प्रोत्साहन योजना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

      उन्होंने बताया कि योजना के तहत यदि दम्पत्ति में युवक दिव्यांग है तो उसे15,000 रुपए, युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20,000 रुपए तथा यदि युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

    जिला दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि योजना की पात्रता के अनुसार विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी आवश्यक है। यह योजना उन दिव्यांग दम्पत्तियों पर लागू होगी जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।

   उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए दम्पत्ति को दिव्यांगता दर्शाने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा शादी का काभीर्ड, वर एवं वधु का आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी एक प्रति समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, संजय पैलेस, आगरा में जमा करनी होगी, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)




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