शुक्रवार, 21 जून 2024

कोई भी पेड़ काटा तो होगी एफआईआर

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में शामिल किसी भी जिले में किसी भी प्रकार के पेड़ को काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति पेड़ काटने पर पेड़ के स्वामी और काटने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

     सामाजिक वानिकी के प्रभागीय निदेशक आदर्श कुमार ने बताया कि ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर जिले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोन में कोई भी पेड़ काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित और छूट प्रजातियों के वृक्षों को भी टीटीजेड में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता है। 

     निदेशक ने बताया कि टीटीजेड में शामिल आगरा जिले में किसी भी प्रकार के पेड़ों को काटने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य का हवाला देकर अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति लिए किसी भी प्रकार के पेड़ को काटा गया तो वृक्ष के स्वामी और काटने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो) 

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