प्रमोद कुमार अग्रवाल
बुजुर्ग, दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अब रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं आना होगा, बल्कि सब रजिस्ट्रार खुद इसके लिए उनके घर आएंगे। इस सुविधा के लिए अन्य शुल्क के साथ ही असहाय लोगों को 5,100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
सहायक महा निरीक्षक निबंधन योगेश कुमार ने बताया कि जो लोग रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय नहीं आ सकते हैं, उनके लिए होम विजिट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आवेदक को आवश्यक प्रक्रिया को अपनाना होगा। इस सुविधा को पाने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क के अलावा 5,100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क सरकारी कोष में जमा कराना होगा।
सहायक महा निरीक्षक निबंधन ने बताया कि निबंधन विभाग द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए भी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए जेल से ही रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बंदी को जेल अधीक्षक से निवेदन करना होगा। जेल अधीक्षक जिलाधिकारी को अवगत करेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर सब रजिस्ट्रार अपनी टीम के साथ जेल में पहुंच कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। इस सुविधा को पाने के लिए 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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