आगरा विकास प्राधिकरण के भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नए मास्टर प्लान-2031 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नए मास्टर प्लान में ताजमहल से रामबाग के बीच ताज धरोहर क्षेत्र तय किया गया है। इस क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध होंगे।
प्राधिकरण के नए मास्टर प्लान के अनुसार रामबाग से ताजमहल के बीच 500 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण या पुनः निर्माण नहीं किया जा सकेगा। वहीं 500 मीटर से 750 मीटर की परिधि में एक मंजिल भवन अधिकतम 3.75 मीटर ऊंचाई तक बनाने की अनुमति होगी। जबकि 750 मीटर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में अधिकतम 7.50 मीटर की ऊंचाई वाले दो मंजिला भवन का निर्माण किया जा सकेगा। ताजमहल के पीछे पांच सौ मीटर की दूरी तक भवन और टावर नहीं बना सकेंगे। नए मास्टर प्लान के मुताबिक 1000 मीटर से 1500 मीटर तक की परिधि में 19.60 मीटर तक की ऊंचाई के भवन और टावर के निर्माण की अनुमति होगी। ताज धरोहर क्षेत्र में जो निर्माण पहले से हो रहे हैं और उनके मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हैं, उन्हें विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताज धरोहर क्षेत्र में ताजमहल परिसर, आगरा फोर्ट परिसर, मेहताब बाग/चारबाग, हुमायूं की मस्जिद, एत्माउद्दौला, चीनी का रोजा, काला गुंबद, रामबाग, जोहरा बाग आदि संरक्षित स्मारक शामिल हैं। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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