शुक्रवार, 17 मई 2024

आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाई

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत नए सत्र में चौदह वर्ष तक के बच्चों को सभी सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य निजी स्कूलों के लिए निशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण बेसिक शिक्षा अधिकारी को सात दिन में करना होगा। 

    जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि उनके द्वारा ये निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त स्कूल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को दे दिए गए हैं। नए सत्र में प्रवेश देने से इंकार करने की शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। प्रवेश देने से मना करना आरटीई कानून का उल्लंघन है। 

     जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी चयनित बच्चे के प्रवेश को लेकर कोई आपत्ति है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रवेश को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो स्कूल चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो) 

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