आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जगह-जगह लगे होर्डिंग्स का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कोई भी होर्डिंग्स शहर में नहीं लग सकेगा। पंजीकरण कराए बगैर होर्डिंग्स लगाने पर होर्डिंग्स को अवैध करार कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि उन्हें शहर में जगह-जगह अनुमति से ज्यादा होर्डिंग्स लगे होने की जानकारी मिली है। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब होर्डिंग्स लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अब रूफटॉप होर्डिंग्स की संचालन कर्ता कंपनियों को होर्डिंग्स लगाने से पहले स्टक्चरल एबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। इसे नहीं देने पर होर्डिंग्स को अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
नगर आयुक्त ने बताया कि अगर किसी अवैध घोषित हुए होर्डिंग्स के गिरने से कोई हादसा होता है तो विज्ञापन करने वाली फर्म ही जिम्मेदार होगी। निगम की टीम द्वारा सभी होर्डिंग्स का सर्वे कर लिया गया है। अवैध होर्डिंग्स लगाने वाली फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर पोलों पर लगे सौ से अधिक अवैध होर्डिंग्स को नगर निगम की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें